सतना। एकऐस विश्वविद्यालय सतना के सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा उठाये गये कदमों, कड़े कानूनों, घरेलू हिंसा कानून, बाल संरक्षण अधिनियम, वन स्टाफ सेंटर, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम विषय पर विद्यार्थियों की क्षमतावर्धन के लिये कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण जिला अधिकारी किशोर द्विवेदी ने विभाग द्वारा महिलाओं के हित एवं सुरक्षा हेतु संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिला महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी राजेन्द्र बांगरे ने घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि महिला इस कानून का इस्तेमाल करके स्वयं की सुरक्षा मजबूती और आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती है। इस कानून में परिवारों को तोड़ने का नहीं जोड़ने का प्रावधान है साथ ही उन्होंने नारी निकेतन की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड विनय कैथवास ने लैंगिक अपराधों से बालकों की रक्षा एवं अधिनियम के बारे में बताया एवं लघु फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से लैंगिक अपराधों की जानकारी दी। वसुंधरा महिला मंडल की अध्यक्ष विद्या पाण्डेय ने कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक सोच, लड़का लड़की में भेदभाव के व्यवहार को विस्तार से विद्यार्थियों को बताया। किशोर न्याय में किस प्रकार कार्य किया जाता है, बालकों का संरक्षण एवं सुधार कैसे होता है तथा किशोर न्याय अधिनियम में क्या क्या प्रावधान हैं इस विषय पर छात्र छात्राओं का क्षमतावर्धन बाल संरक्षण जिलाधिकारी अमर सिंह चैहान द्वारा किया गया। इस मौके पर वि.वि. के प्रतिकुलपति डाॅ. हर्षवर्धन श्रीवास्तव, ओएसडी प्रो. आर.एन. त्रिपाठी, इंजी. आर.के. श्रीवस्तव के साथ बी.एड. और एमएसडब्ल्यू के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एमएसडब्ल्यू विभाग समन्वयक मंजू चटर्जी द्वारा किया गया।